हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय (Faridabad Urban Local Body) ने संपत्ति कर में 30 फीसदी छूट की घोषणा की है। शासन की ओर से नगर निगम को योजना की जानकारी लोगों को देने को कहा गया है, ताकि लोग बकाया व मौजूदा संपत्ति कर जमा करा सकें। सरकार ने संपत्ति कर पर 2010-11 से 2022-23 तक 30 फीसदी तक की छूट दी है। अगर कोई 31 जुलाई से पहले सभी बकाया टैक्स एक साथ जमा कर देता है तो उसे छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 जुलाई तक जारी रहेगी।
संपत्ति कर एक व्यक्ति या अन्य कानूनी संस्था, जैसे कि एक निगम के स्वामित्व वाली संपत्ति पर दिया जाने वाला कर है। आमतौर पर, संपत्ति कर एक रियल एस्टेट ऐड-वैलोरेम टैक्स है, जिसे एक प्रतिगामी कर माना जा सकता है। इसकी गणना एक स्थानीय सरकार द्वारा की जाती है जहां संपत्ति स्थित है और संपत्ति के मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है। कर आमतौर पर भूमि सहित स्वामित्व वाली संपत्ति के मूल्य पर आधारित होता है। हालांकि, कई क्षेत्राधिकार कारों और नावों जैसी मूर्त निजी संपत्ति पर भी कर लगाते हैं। स्थानीय शासी निकाय जल और सीवर सुधारों के लिए निर्धारित करों का उपयोग करेगा, और कानून प्रवर्तन, अग्नि सुरक्षा, शिक्षा, सड़क और राजमार्ग निर्माण, पुस्तकालय, और समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। पुनर्संवहन के कार्य संपत्ति करों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते हैं।
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