फरीदाबाद शहर के अंदर सोमवार सुबह यानी 5 जून से पीक आवर्स के दौरान भारी वाहनों की कोई एंट्री नहीं होगी। इस संदर्भ में डीसीपी ट्रैफिक अमित यशवर्धन ने शुक्रवार को आदेश जारी किया था। डीसीपी द्वारा जारी आदेश 7 जुलाई तक लागू रहेंगे।
डीसीपी यशवर्धन का कहना है कि शहर में यातायात जाम और सड़क दुर्घटना में कमी लाने का उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है। सुबह 7:00 से 11:00 और शाम को 4:00 से 9:00 तक शहर में भारी वाहनों की कोई एंट्री नहीं होगी। इस समय कार्यालय स्कूल या काम पर जाने वाले यात्री वाहन लेकर बहुत अधिक संख्या में सड़कों पर होते हैं। इसकी वजह से सड़क पर जाम की समस्या पैदा हो जाती है और कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं।
आदेश के तहत ट्रक, ट्राला कैंटर फरीदाबाद में एंट्री आवागमन या पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आवश्यक चीजें जैसे फल सब्जी, दवाई दूध इंधन ले जाने वाले वाहनों में इसमें छूट दी गई है। डीसीपी का कहना है कि भारी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पीक आवर्स में भारी वाहनों की एंट्री से नहीं कराई जाएगी, क्योंकि भारी वाहनों की वजह से कभी-कभार कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और साथ ही जाम की वजह से लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से लोग काफी हद तक परेशान हो जाते हैं।
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