फरीदाबाद शहर में अवैध कब्जा इन दिनों आम हो चुका है, शहर के हर एक इलाके में एक ना एक क्षेत्र ऐसा जरूर मिल जाएगा, जहां पर अवैध मकान होंगे। अब ऐसे में सरकार उन अवैध मकानों पर कार्यवाही करेगी जिनका मकान यूपी सिंचाई विभाग की नाले की पैमाइश की गई जमीन पर बना है। हालांकि कार्यवाही से पहले मकान मालिकों को अपने दावे आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा।
बता दे कि अपने दावे दायर करने के लिए मकान मालिक को सिंचाई विभाग के जल मजिस्ट्रेट मथुरा कार्यालय में जाना होगा। क्योंकि यह नाले की जमीन यूपी की है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया भी वही के विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
इस पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सहायक जल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने बताया कि,”हमने कब्जेदारो की सूची बना ली है, 10 दिन के अंदर इन सभी को नोटिस दे दिया जाएगा। यदि किसी कब्जेदार को अपना कोई दावा दायर करना है, तो उसे यूपी सिंचाई विभाग प्रखंड के कार्यालय पलवल या मथुरा में दायर करना होगा। हमारा अधिशासी अभियंता मथुरा में बैठाता है, सारी कार्यवाही उन्हीं की देखरेख में की जाएगी। वह ही इस मामले की सुनवाई करेंगे। यदि किसी कबजेदार ने नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया तो, उनके खिलाफ यूपी सिंचाई विभाग के नहर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जाएगी।”
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