
फ़रीदाबाद के जिन लोगों को डॉग्स पालने का शौक है, उनके लिए नगर निगम ने कुछ समय पहले एक नया नियम लागू किया था, इस नियम के तहत सभी डॉग्स के मालिको को अपने डॉग्स का नगर निगम में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना था। लेकिन नगर निगम के इस नियम को अभी तक शहर के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि जनता अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नगर निगम के कार्यालय में पहुंची ही नहीं है।
इस पर सेक्टर और सोसायटी के RWA प्रधानो का कहना है कि,” जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग पाल रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि नगर निगम की लापरवाही है। उनकी इस लापरवाही का हर्जाना सेक्टर और सोसायटी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये लोग खुले आम बैन डॉग्स को पाल रहे हैं।” बता दें कि ये नियम हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1994 के तहत बनाया गया है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 रुपए फीस लग रही हैं।
इस पर नगर निगम के MOH प्रभजोत कौर का कहना है कि, “तकनीकी कमी आने के कारण नगर निगम का सरल पोर्टल बंद हो गया था, जिस वजह से डॉग्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहें हैं। लोग रोजाना ऑनलाइन आवेदन कर रहें हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें जुर्माना देना होगा।”
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