
हरियाणा में रिटायर अफसर व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल हरियाणा में 63 साल की उम्र में अफसर व कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाता है परंतु अब उन्हें पुनर्नियुक्त नियुक्त किया जा सकेगा ।
जानकारी के लिए बता दे की मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं जिसमें साफ तौर से कहा गया है की 63 साल की उम्र में पुनर्नियुक्त वाले कर्मचारी 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस निर्देश को मुख्य सचिव के द्वारा सभी प्रशासनिक सचिव, विभाग अध्यक्ष तथा जिला उपायुक्तों को भेजे जा चुके हैं।
जानकारी के लिए बता दें मुख्य सचिव ने साफ तौर से कहा है की इन सेवाओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति की आयु के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के लिए दोबारा से पद पर रखा जाएगा । इसके अलावा साथ ही यह ध्यान भी रखा जाएगा की पुनर्नियोजन के बाद से किसी भी कनिष्ठ व अन्य अधिकारियों की पदोन्नति पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़े।
प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला रिटायर हो चुके लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगा तथा आर्थिक रूप से भी सहायक होगा इसके अलावा इन रिटायर अधिकारियों व कर्मचारियों के पास सालों का तजुर्बा होता है जिससे काम को बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
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