
हरियाणा में असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए राज्य सरकार ने एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को प्रति माह ₹1850 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है।
इस पेंशन योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है, जिनके परिवार की सालाना आय ₹2,00,000 से कम है और जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज़ जमा कराने होंगे जिनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष के निवास का प्रमाण जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड या 5 वर्षों से निवास का हलफनामा।
इस आवेदन की प्रक्रिया पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी।
सरकार की यह पहल उन बच्चों के लिए एक राहत साबित हो सकती है जो पारिवारिक सहारे के बिना जीवन गुजार रहे हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी।
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