
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों में डेली मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम शिक्षक उपस्थिति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक या स्कूल स्टाफ सदस्य कार्य समय के दौरान स्कूल परिसर से बाहर जाता है, तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में यह दर्ज करना होगा कि वह कहां जा रहा है और किस उद्देश्य से।
इसके अलावा, संबंधित दिन के पृष्ठ पर एंट्री करने के बाद एक क्रॉस मार्क लगाना आवश्यक होगा, जिससे बदलावों का रिकॉर्ड रखा जा सके। स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन मूवमेंट रजिस्टर की समीक्षा करें और उसमें अपनी टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
यदि कोई कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के लिए स्कूल से बाहर गया है, तो उसे वापसी पर वहां से अपनी उपस्थिति का प्रमाण-पत्र लाकर मूवमेंट रजिस्टर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल निरीक्षण के समय उच्च अधिकारियों को यह रजिस्टर दिखाना और आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करवाना भी जरूरी होगा।
बताया जा रहा है कि यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर लिया गया है, जिसे बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में शिक्षकों की उपस्थिति प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसे शिक्षा विभाग अब लागू कर रहा है।
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