
हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत दर से भत्ता मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं, की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ी हुई दरों के अनुसार, अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ संशोधित दर से महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि का एरियर नवंबर माह में दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और लगभग इतने ही पेंशनर्स शामिल हैं।
वित्त विभाग ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता और राहत में यह वृद्धि केंद्र सरकार के समान दरों पर की गई है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
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