
हरियाणा सरकार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत का एलान किया है। अब हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (HSIIDC) के अधीन आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में आवेदन करने के 15 दिन के भीतर पानी और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने HSIIDC की तीन नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलेंगी और निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता व तेजी आएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के निर्देशानुसार, जोनिंग प्लान (पुनरीक्षित) से संबंधित मामलों का निपटारा अब अधिकतम 45 दिनों में किया जाएगा। वहीं, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई से जुड़ी शिकायतों पर एक दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी, जबकि मरम्मत कार्य 15 दिन की अवधि में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समयसीमा में सेवाएं पूरी करने की जिम्मेदारी अभियांत्रिकी शाखा के क्षेत्रीय प्रभारी, जिला नगर योजनाकार, मुख्य नगर योजनाकार और HSIIDC के प्रबंध निदेशक को सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि यह पहल औद्योगिक क्षेत्रों में सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा।
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