
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025 के मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान को छह महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह राहत जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की बिलिंग अवधि तक लागू रहेगी।
ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2025 में जारी बिल अब जनवरी 2026 में, अगस्त 2025 के बिल फरवरी 2026 में, और दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे। इस कदम से राज्य के करीब 7.10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) किसी भी उपभोक्ता से विलंब अधिभार (लेटल फीस) नहीं वसूलेंगे और बिजली आपूर्ति पहले की तरह निर्बाध जारी रहेगी।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस फैसले से बिजली निगमों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि यह कदम बाढ़ और अधिक वर्षा से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत देने और उनकी कृषि गतिविधियों को पुनः गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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