Categories: Uncategorized

हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान सरकार बदलने जा रही ये नियम

हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान सरकार बदलने जा रही यह नए नियम रोज ना जाने कितने मामले सामने आते है जिसमे छोटी सी लापरवाही मुसीबत का सबब बन जाती है छोटा सा लोभ हमे किसी बड़े हादसे की ओर ले जा सकता है लेकिन अब आपका हेलमेट सस्ता है तो आपको एक अच्छा खासा चालान कट सकता है यदि आप दिल्ली-एनसीआर में दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है।

अगर दोपहिया वाहन चलाने के दौरान सस्ते के चक्कर में लोकल हेलमेट पहनते हैं तो यह काफी खर्चीला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर वाहन चालक को 1000 रुपये की चपत लग सकती है

आखिर क्यों कटेगा चालान

यह नियम अगले महीने यानी सितंबर से लागू हो सकता है, ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को अब लोकल हेलमेट पहनना भारी पड़ सकता है

हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान सरकार बदलने जा रही ये नियम

दरअसल, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) की सूची में शामिल कर लिया है। इस कड़ी में मंत्रालय ने पिछले महीने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इसके 30 दिन बाद यानी सितंबर महीने से नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसमें लोकल हेलमेट पहनना प्रतिबंधित होगा। नए नियमों के तहत हेलमेट का वजन एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है।

लोकल हेलमेट पहनने पर लगेगा 1000 रूपये का चालान

इस नए नियम के तहत दोपहिया वाहन चालक सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट ही पहनेंगे। ऐसा नहीं करने यानी लोकल हेलमेट पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, दुर्घटना के दौरान वाहन चालकों की जान बचाने में यह अहम भूमिका निभाता है। 2016 के अध्ययन के अनुसार, देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं।

यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में सड़क हादसों में हर महीने बड़ी संख्या में वाहन चालकों की जान जानती है, इनमें मोटरसाइकिल सवारों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऐसे में ज्यादातर सड़क हादसों में हेलमेल नहीं पहनना बड़ी समस्या बन जाता है।

1 मार्च २०२१ से लागु होगा नियम

इसमें यह बताया जा रहा है की हेलमेट के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है. साथ ही, लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है. 1 मार्च 2021 से इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा.

हेलेमट पर BIS चिन्ह प्रिंट करना होना है जरुरी


हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक हेलमेट पर बीआईएस विनियम, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह भी प्रिंट करना होगा. हालांकि, अगर इसका निर्यात किया जाता है तो यह अनिवार्य नहीं होगा. निर्यात किए जाने वाले हेलमेट पर विदेशी खरीदार की मांग और जरूरत के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत दंडित किया जाएगा.

Avinash Kumar Singh

Recent Posts

IMT मेंं पांच दिन करेंगे सिहोर वाले प्रदीप मिश्रा भगवान शिव का गुणगान,सजा पंडाल

बल्लबगढ़ स्थित सेक्टर-66 आईएमटी फरीदाबाद में लगभग 80 एकड़ में होने वाली पांच दिवसीय शिव…

2 days ago

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आयोजित किया ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्प को मन,वचन व कर्म से निभाते हुए विभिन्न…

1 month ago

भाजपा को पूरी ताकत से लाओ, क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम मेरा : ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा प्रत्याशी विपुल गोयल

भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने…

2 months ago

काॅलोनियों के विकास की फाइल दबा कर बैठ गई भाजपा सरकार: NIT 86 कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा

रविवार को एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने जवाहर काॅलोनी डबुआ काॅलोनी मेन रोड…

2 months ago

चुनाव में वोट काटने वालों से रहें सावधान: नीरज शर्मा

एनआईटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का गांव फतेपुर तगा पहुंचने…

2 months ago

अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया 78 वा स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस की 78 वीं वर्षगांठ पर "अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा आजादी के गर्व का…

3 months ago