नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं| नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फरीदाबाद में स्थित सभी रंगाई उद्योग यानी डाई की फ़ैक्टरियों के पर्यावरण के नियमो के उल्लंघन पर रोक लगाते हुए यह भी साफ़ किया कि आगे भी इस पर नजर राखी जाएगी और साथ ही यह भी आदेश दिया कि इस बारे में सभी रंगाई उद्योगों को जागरूक किया जाए |
इस पर अगली बेंच 30 नवंबर 2020 को बैठेगी | फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) ने एनजीटी को यह जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान यह उल्लंघन पाया गया और तभी इस पर कड़ी कारवाही हुई |
इसके अलावा, फरीदाबाद निवासी वरुण श्योकंद और नवनीत गुम्बर ने यह आरोप लगाया हरियाणा में 150 से भी अधिक रंगाई उद्योग यानी डाई की फैक्ट्रियां हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) की अनुमति के बिना ही चल रही हैं |
ऐसा भी आरोप है की यह सभी फैक्ट्रियां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दी गयीं किसी भी गुइडेलिने का नियमित रूप से पालन नहीं करती और प्रोडक्ट त्यार होने के बाद जो भी जेहरीले पदार्थ उत्त्पन होते हैं वे उन सभी पदार्थों का निर्वाह प्रत्यक्ष हरियाणा की नदियों और तालाबों में कर देते हैं जिससे की पर्यावरण काफी दूषित हो गया है और इस बिगड़ते हालात को देखते हुए इस निर्वाह पर रोक लगानी अब अनिवार्य है |
Written By- MITASHA BANGA
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