जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिंता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर ट्यूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है तथा अवैध कनैक्शन करने वालों को आगामी 10 दिनों में सभी अवैध कनैक्शन हटाने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद जरूरी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि टयूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन लगाने से बड़े स्तर पर लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पाता।
इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम की ओर से जनहित में नगर निगम क्षेत्र में वार्ड कमेटी व वार्ड टीमें गठित कर पानी, टयूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन हटाने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए वार्ड टीमों के सहयोग के लिए एसआईटी का गठन करें तथा कहीं पर भी कोई अवहेलना मिलती है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिंता 1860 की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाए। यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेंगे।
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