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सरकार ने जारी की दुकान खोलने को लेकर गाइडलाइन DC ने साफ की स्तिथी नही खुलेंगे बाजार ,पढ़े पूरी खबर

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जिलाधीश यशपाल ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में दुकानों को खोलने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं

सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी की हैं। जारी गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शॉपिंग मॉल्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

शहरी क्षेत्रों में एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी। बाजार, बाजार परिसर में दुकान, मार्केट कॉम्पलैक्स व शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला में कंटैंनमेंट जोन घोषित किए गए एरिया में दुकान नहीं खुलेगी।

कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच पंजीकृत दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसर नहीं खुलेंगे। बाजार के स्थानों, ब्रांड और नगर पालिका क्षेत्रों, कोरोनावायरस हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्रों में स्थित बड़े ब्रांड की मॉल दुकानों को भी छूट नहीं दी गई है।

गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि ग्रामीण इलाकों की सभी दुकानो को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन और दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।

बाजारों में दुकानें, बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति दी जाएगी।


COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री जारी है। इस बीच, किसी भी दुकानों को हॉटस्पॉट्स और कंटेंट जोन में खोलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि दुकानों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने वाले श्रमिकों की 50 प्रतिशत ताकत होगी और सामाजिक असंतुलन होगा।

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