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तंबाकू और हुक्के ने किया युवाओं को बर्बाद तो हरियाणा सरकार ने लगा दिया पूर्ण प्रतिबंध

लत चाहे जैसे भी हो या किसी भी चीज की हो हद से ज्यादा नुकसान दायक ही साबित होती है। खासकर जब यह तम्बाकू या हुक्के की हो तो ऐसे में इसके आगे हर व्यक्ति अपने घुटने टेक देता है, और स्वयं अपने हाथों से इस नशे का आदी हो कर अपना जीवन नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता।

यही कारण है कि अब हरियाणा में उक्त सामग्रियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए कमर कस ली है।

तंबाकू और हुक्के ने किया युवाओं को बर्बाद तो हरियाणा सरकार ने लगा दिया पूर्ण प्रतिबंधतंबाकू और हुक्के ने किया युवाओं को बर्बाद तो हरियाणा सरकार ने लगा दिया पूर्ण प्रतिबंध

इस प्रक्रिया ने हरियाणा में पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील से जुड़ी याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना के चलते प्रदेश में हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि इस बारे में कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ना सिर्फ युवाओं को इस लत से छुड़ाने के लिए किया गया है। बल्कि युवाओं का जो जीवन इन को क्या तंबाकू में नष्ट हो रहा है इस कदम के बाद ऐसा होने से कहीं हद तक रोक लग सकेगी।

खुलेआम परोसा जा रहा है युवाओं को यह जहर

वहीं पंचकूला निवासी विजय बंसल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि प्रदेश में रेस्टोरेंट, बार और विभिन्न स्थानों पर युवाओं को हुक्का परोसा जा रहा है। इसमें पानी के फिल्टर का प्रयोग होता और इसे पीकर युवा बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब और महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य हुक्का और हुक्का बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुके हैं लेकिन इस दिशा में हरियाणा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

केवल दिखावे मात्र हुआ हुक्का बार पर कार्यवाही के लिए टास्क फोर्स का गठन

प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद खाना पूर्ति करते हुए हुक्का बार पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए है। याची ने जब आरटीआई से जानकारी मांगी कि अब तक हुक्का बार पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तो इसकी जानकारी तक देने से इनकार कर दिया गया।

अब हुक्के से जुड़ी गतिविधियां सामने आने पर सरकार लेगी सख्त एक्शन

याची ने उच्च न्यायालय से अपील की कि इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने के आदेश दिए जाएं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है जहां अवैध रूप से हुक्के से जुड़ी गतिविधियां होती हैं तो वह सरकार को सूचित करे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इसी आदेश के साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

deepika gaur

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