अक्सर पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, फिर भले ही उन्होंने गलती की हो या नहीं लेकिन इस पर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति को कानून ने अधिकार दिए हैं, जिन्हें जानकर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, तब भी उसे कुछ अधिकार मिलते हैं। पुलिस भी इन अधिकारों को देने से किसी को मना नहीं कर सकती।
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का सक्षम और सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है अपने अधिकारों को समझना और उनके उपयोग को जानना। पुलिस थाना और पुलिस को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि समझदारी से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है।

तो आइए उन अधिकारों के बारे में बता देते है। सबसे पहले पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए। अगर किसी जमानती अपराध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में बताना जरूरी है।
गिरफ्तारी के वक्त पुलिस द्वारा तैयार किये गए मेमोरेंडम पर गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के साइन होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे उसकी इच्छा के अनुसार व्यक्ति मिलने का अधिकार है। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए।

अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस और रखना होगा।