हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा झटका देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील के आदेश को अवरुद्ध कर दिया है जिसके तहत ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अटैच की गई तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को सात दिसंबर तक चौटाला को सौंपने के आदेश दिए थे।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अर्जी दाखिल करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती भी दी थी। अब जब पहले ही हाईकोर्ट आदेश दे चुका है तो ऐसे में अब चौटाला अपने पोतों का विवाह वहां नहीं करवा पाएंगे।
गौरतलब, ओम प्रकाश चौटाला की तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच कर लिया था। तदुपरांत, ईडी अफसरों ने उक्त कोठी के बाहर बोर्ड लगाया है कि अब यह प्रॉपर्टी ईडी की है। चौटाला परिवार का फॉर्म हाउस सिरसा जिले के डबवाली में स्थित है।
बताते चलें कि पूर्व सीएम देवीलाल इसी फॉर्म हाउस में रहते थे। इसके बाद पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला यहां गुजर-बसर कर रहे थे। जिसके बाद अब ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 वर्ष की सजा काट रहे हैं। इस सजा का कारण यह था कि ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की बात कही थी। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है।
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