हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लिए राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी सीमा को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 2 जनवरी, 1971 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को सामाजिक-आर्थिक लाभ का एक पैकेज प्रदान करना था।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 26 नवंबर, 1999 को 15 करोड़ रुपये की ब्लॉक गारंटी दी गई। अब, 480 लाख रुपये की गारंटी राज्य निगम के पास उपलब्ध है।
स्वीकृति उपरांत, वर्ष 2020-21 वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 1,100 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इन लाभार्थियों को गारंटी बढऩे के फलस्वरुप ही ऋण प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण हेतु हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 20 करोड़ रुपये की ब्लॉक गारन्टी जिसमें पहले दी गई ब्लॉक गारन्टी भी शामिल है, के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति 21 सितंबर, 2020 को प्राप्त हुई थी।
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