हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर कुछ लोग कब्जा जमा कर बैठ गए थे। इतना ही नहीं लोगों ने इस बात पर न्यायिक कदम उठाते हुए केस तक दर्ज करवाया था पर माननीय हाईकोर्ट ने लोगों के केस को खारिज कर दिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट के इस आदेश से राहत की सांस लेने को मिली है।

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के आदेश में प्राधिकरण की करीब 100 एकड़ जमीन प्राधिकरण को वापस मिल गई है। प्राधिकरण के पास करीब 100 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने का रास्ता साफ होने से एचएसवीपी को राहत मिली है। सन 2013 से ही इस तरह के विभिन्न मामले अदालत में चल रहे थे। जिसमें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिग्रहण की गई जमीन पर जमीन मालिकों के कब्जे करने की शिकायत की गई थी।
प्राधिकरण द्वारा अपनी जमीन के बारे में मजबूती से पक्ष रखने के बाद अब फैसला उनके हक में आया है। जिन लोगों ने प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्हें अब कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं अब प्राधिकरण इस जमीन को विभिन्न साइटों व रिहायशी प्लॉट के लिए नीलाम करने की योजना तैयार कर सकता है। जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा प्राधिकरण का कहना है कि कब्जा हटने के बाद अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन पर दोबारा कब्जा ना हो।
बता दें कि यह जमीन सेक्टर 11, सेक्टर 34, सेक्टर 37, सेक्टर 31, 32, 33, 36, 45 और 46 के लिए मेवला महाराजपुर, सेक्टर 48 के लिए बडकल सेक्टर, 58 सेक्टर, 25 सेक्टर, 64, सेक्टर 20 ए, 20b के लिए दौलताबाद बरौंधा, सेक्टर -21d के लिए अनंगपुर सेक्टर 56 और 56a के लिए गूंजी और पलवल सेक्टर 12 की जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
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