फरीदाबाद : लॉक डाउन के दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल उठा हैं कि यदि उन्हें आवश्यक कामों से मूवमेंट करनी है तो भला कैसे करी जाए इसलिए हमने अपने पाठकों तक यह सूचना साझा करना जरूरी समझा।
जानिए कौन कौन बनवा सकते है मूवमेंट पास ?
जिलाधीश यशपाल ने अंतर जिला व अंतर्राज्यीय मूवमेंट के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिनके तहत बताया है कि हरियाणा सरल पोर्टल पर गुरूग्राम, नोएडा व दिल्ली में स्थित अस्पताल के लिए मेडिकल इंमरजैंसी के उद्देश्य, मृत्य एवं अंतिम संस्कार तथा अस्थि विसर्जन तथा विवाह के लिए मूवमेंट पास जारी किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जिले के अंदर दोनों ओर से पंडित सहित 11 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जाएगी। अंतर जिला या अंतर्राज्यीय के लिए जहां शादी होनी निश्चित है, वहां से अनुमति पहले ली जाए।
उस अनुमति को सरल हरियाणा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही शादी की जगह पर 11 व्यक्ति की अनुमति दी जाएगी। फरीदाबाद से केवल इसके लिए 5 व्यक्ति मूवमेंट कर सकते हैं तथा 5 व्यक्ति दूसरी तरफ से तथा एक अन्य पंडित शामिल हो सकता है । जिस व्यक्ति को विदेश जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचना है, वह संबंधित देश की एम्बेसी से अनुमति को अपलोड करे।
इसके अलावा अन्य आपात स्थिति व सैलरी वितरण संबंधी कार्य के लिए मूवमेंट पास बनवा सकते है।
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