शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर- 20 और 20 बी में अधिगृहित जमीन पर अवैध रूप से हुए निर्माणों को 25 जनवरी तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बारे में सभी निर्माणों के बाहर नोटिस चिपका दिए गए है। रविवार को प्राधिकरण की एक टीम, दुकान व अन्य निर्माण मालिक को इस बारे में जानकारी भी देकर आई है।
इससे पहले भी इन सभी अवैध निर्माण करने वालों को दिसम्बर में अल्टीमेटम दिया जा चुका है। आपको बता दे कि दोनों सेक्टरों में अवैध निर्माणों का सफाया इस महीने में करना जरूरी है वही अगर इन सेक्टरों की बात की जाए यहां काफी मात्रा में अवैध निर्माण है।

प्राधिकरण के प्रशासक को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस आ चुका है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी हो होनी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिगृहित जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा न देने से जुड़ा हुआ है।
उधर मुआवजा देने से पहले इस ज़मीन से सभी प्रकार के कब्जों का सफाया कर प्रशासक सुप्रीम कोर्ट शपथ पत्र देंगे। इसलिए प्राधिकरण के अधिकारी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासक प्रदीप दहिया शनिवार और रविवार को भी अपने कार्यालय में जरूरी काम कर रहे थे।
यहां शुक्रवार और शनिवार को भी तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन मौके पर 100 से अधिक मकान भी बने हुए है, इसलिए इन्हे खाली करने की कुछ मोहलत देनी पड़ी।
वही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक प्रदीप दहिया की माने तो अजरौंदा दौलताबाद गांव के जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना है। इससे पहले ज़मीन पर कब्जों का सफाया 27 जनवरी से करना शुरू कर दिया। इस बाबत डीसीपी मुख्यालय डॉ अर्पित जैन से पुलिस फ़ोर्स के लिए बात हो चुकी है। जल्द ही पुलिस आयुक्त ओपी सिंह से भी मिलेंगे।
Written by :- Rozi Sinha
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