फरीदाबाद, 26 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर जिला में जिला ने किसी भी तरह के तनाव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जनहानि की आशंका के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व सार्वजनिक संपप्ति को नुकसान की आशंका के चलते भारतीय दंड संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, लाठी, जेली, तलवार, कुलहाड़ी व किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह आदेश 26 जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्प को मन,वचन व कर्म से निभाते हुए विभिन्न…
भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने…
रविवार को एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने जवाहर काॅलोनी डबुआ काॅलोनी मेन रोड…
एनआईटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का गांव फतेपुर तगा पहुंचने…
स्वतंत्रता दिवस की 78 वीं वर्षगांठ पर "अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा आजादी के गर्व का…
पेरिस ओलंपिक गेम्स में भारत अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में…