जिला फरीदाबाद में धारा 144 लागू : यशपाल

फरीदाबाद, 26 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर जिला में जिला ने किसी भी तरह के तनाव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जनहानि की आशंका के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिला फरीदाबाद में धारा 144 लागू : यशपाल



अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व सार्वजनिक संपप्ति को नुकसान की आशंका के चलते भारतीय दंड संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, लाठी, जेली, तलवार, कुलहाड़ी व किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह आदेश 26 जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

Avinash Kumar Singh

Recent Posts

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी कर…

2 months ago

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 14)…

2 months ago

महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान कर बनें पुण्य के भागी : भारत अरोड़ा

श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में…

2 months ago

पुलिस का दुरूपयोग कर रही है भाजपा सरकार-विधायक नीरज शर्मा

आज दिनांक 26 फरवरी को एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बहादुरगढ में दिन…

2 months ago