उपायुक्त यशपाल ने बताया कि कोरोना जैसी परिस्थितयों में हर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत जिला में 38 हजार 111 परिवारों को डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए गए हैं तथा इनका राशन डिपो होल्डर्स को जारी कर दिया गया है। जल्द ही सभी परिवारों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उन जरूरतमंद परिवारों को डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तथा वे गरीब परिवार की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए यूनिट कमेटियों के माध्यम से सर्वे करवाया गया तथा जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई। जिला में अब तक 38 हजार 111 परिवारों की पहचान कर डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए गए हैं, जिनके माध्यम से करीब 78 हजार से अधिक लोगों को राशन उपलब्ध होगा। जिला के विभिन्न राशन डिपो पर इन टोकन की मैपिंग करते हुए पहले चरण में गेहूं व दाल एलोकेट की गई है। इस कूपन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क गेहूं व दाल मिलेंगी। उन्होंने बताया कि ये डिस्ट्रेस राशन टोकन गरीब व प्रवासी श्रमिकों को मई व जून माह के लिए जारी किए गए हैं। इन टोकन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल राशन कार्ड हेतू आवेदन किया हुआ है और वे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वैरिफाइड किए जा चुके हैं, परंतु बीपीएल कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिनको पूर्व में एपीएल कार्ड जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वे उपरांत चयनित परिवार, व्यक्तियों की सूची तथा मुख्यमंत्री ट्वीटर हैंडल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की सूची जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है, की श्रेणियों के परिवारों अथवा व्यक्तियों को डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के.के. गोयल ने बताया कि डिस्ट्रेस राशन टोकन के लिए चयनित 38 हजार 111 परिवारों के लाभार्थियों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को कूपन मिल चुके हैं, वे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए संबंधित डिपो धारक के माध्यम से राशन प्राप्त कर चुके हैं। सभी कूपन पर डिपो धारक का नाम अंकित है। उन्हांेने बताया कि राशन का वितरण डिपो धारकों द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। राशन प्राप्त करते समय डीआरटी लाभार्थी को डिपो धारक को मूल डीआरटी व आधार पहचान पत्र दिखाना होगा।
इसके लिए सभी डिपो धारक राशन वितरण के लिए अलग से मैनुअल रजिस्टर जरूर लगाएंगे तथा राशन वितरण के सभी इंद्राज किए जाएंगे, जिसमें लाभार्थी का पूर्ण आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा मई व जून मास का राशन प्राप्त करने के बाद डीआरटी कूपन की मूल प्रति डिपोट धारक के पास जमा कराना होगा। डिस्ट्रेस राशन टोकन का वितरण संबंधित एसडीएम की देखरेख में किया जाएगा।
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