हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 3.0 पूर्ण होते ही लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की| जिसमें सरकार की तरफ से कॉफी रियायतें दी गई| परंतु हम सब इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी देश से टला नहीं है| बात करें फ़रीदाबाद की तो फ़रीदाबाद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है| इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाज़ार खोलने की अनुमति तो दी है परंतु कुछ शर्तों और नियमों के साथ|
अब फ़रीदाबाद जिले को दो हिस्सों में बाँट दिया गया है जिसमें एक हिस्सा नगर-निगम क्षेत्र एवं तिगांव तथा दूसरा हिस्सा गाँव क्षेत्र है| नगर-निगम और तिगांव में 50 प्रतिशत के हिसाब से दुकानें खुलेंगी।
गाँव में दुकान खुलने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा| वहीं नगर-निगम और तिगांव में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दाईं तरफ की तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी|
दवाई, आटा-चक्की, दूध की दुकानों को रोज़ खोलने की अनुमति दी गई है| सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा| दवाई की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की छुट है।
सभी बाज़ारों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है| दुकानदारों, ग्राहकों और बाज़ार में जरूरी समान लेने निकले सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा|
सभी दुकानदारों को MASK और GLOVES पहनना अनिवार्य है ताकि वह किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न आएँ| साथ ही साथ दुकानदारों को दुकान के हर उस हिस्से को समय-समय पर सैनीटाइज़ करना होगा जिनके व्यक्ति के संपर्क में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं| जैसे- दरवाज़े, हैंडल्स|
दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने के भी आदेश सरकार द्वारा दिए गये है कि दुकान में ज्यादा कर्मचारी न हो जिससे एक जगह पर ज़्यादा जमावड़ा नहीं होगा| दुकानदार अलग-अलग शिफ्ट में कर्मचारियों को बुला सकते हैं
बड़े आकार और ए॰सी की दुकानों के प्रवेश द्वार पर गार्ड को सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह दुकान में अंदर जाने से पहले व्यक्ति का ताप माप सके और सैनीटाइज़र से डिस-इनफेक्ट किया जा सके| दुकानदार, सेल्समैन और ग्राहक को मास्क पहनना होगा| दुकान के मालिक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ग्राहक को थर्मल स्कैनिंग, स्वच्छता और मास्क के बिना दुकान में प्रवेश करने की अनुमति न दें
यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों|
ग्राहकों को मास्क पहनकर, एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा| 6 फीट की दूरी पर निशान भी बनाए जा सकते हैं ताकि किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी न हो|
बाज़ारों के प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि बाज़ार में आने वाले ग्राहकों और आगंतुकों के प्रवाह को संतुलित किया जा सके|
जो भी ग्राहक बाज़ार में वाहनों के सहित आएंगे उन्हें किसी भी दुकान के आगे वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है| सभी को अपने वाहन पार्किंग में खड़ा कर, चलकर बाज़ार तक जाना पड़ेगा ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो सके| साथ ही ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह पार्किंग क्षेत्र को भी सुव्यवस्थित ढंग इस्तेमाल किया जाए|
दिशा-निर्देशों में सरकार ने नागरिकों से अपील भी की है कि बाज़ार से समान लेने के लिए परिवार का कोई एक व्यक्ति ही घर से बाहर निकले ताकि बाज़ार में ज़्यादा भीड़ न हो|
सरकार ने MUNICIPAL कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह समय समय पर बाज़ारों को सैनीटाइज़ करे और साथ ही बाज़ारों की सफाई का भी ध्यान रखें| खुले में या बाज़ारों में थूकने पर भी सरकार द्वारा पाबंद लगाया गया है|
सरकार ने सभी दुकानदारों से अपील भी की है कि वह सभी अपनी दुकान के बाहर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का नोटिस लगाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जागरूक किया जा सके| साथ ही सरकार ने कहा है कि दुकानदार, ग्राहकों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति इस ऐप पर अपडेट करने के लिए भी जागरूक करें|
रेस्टोरेंट जैसे- ZOMATO, SWIGGY आदि को प्रदेश में होम डिलीवरी के माध्यम से खाना पहुंचाने की अनुमति दी गई है| परंतु सरकार ने उन्हें खाना बनाते समय Gloves, Mask, Caps पहनने के दिशा-निर्देश दिए है साथ ही स्वच्छता का भी ध्यान रखने की अपील की गई है|
सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहा है कि कोई भी कर्मचारी को बुखार या खांसी-जुखाम जैसे लक्षण न हों| रेस्टोरेंट के मालिकों को भी कहा है कि वह सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच रोजाना कराएं| होम डिलीवरी करने वाले सभी कर्मचारियों का Mask और Gloves पहनना अनिवार्य है|
किसी भी ग्राहक के हस्ताक्षर या Thumb Impression नहीं लेने हैं साथ ही Payment के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल का है ताकि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके|
नगर-पालिकाओं को भी इन सभी दिशा-निर्देशों का दुकानदारों, रेहरी वालों, फल-सब्जी वालो से पालन कराने की और प्रचार करने की अपील की गई है|
साथ ही सरकार ने साफ तौर पर नगर-पालिकाओं से इन सभी दिशानिर्देशों का पालन कराने के लिए कहा है और जो भी इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस पर चालान करने का भी प्रावधान सरकार ने अपने दिशा-निर्देशों में दिया है|
यह सभी दिशा-निर्देश 18-05-2020 से लागू होंगे। आयुक्त एमसी फ़रीदाबाद अपने स्वयं के वाहनों के लिए मुनादी द्वारा व्यापक प्रचार की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे, जिनका उपयोग डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों के लिए किया जा रहा है, जिनके पास सार्वजनिक पता प्रणाली की सुविधा है और इस उद्देश्य के लिए वाहनों को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया जा सकता है|
Written by – Prashant Garg
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