प्रदेश में युवाओं के बीच खुशी का माहौल है। यह ख़ुशी का माहौल हो भी क्यों न। अब राज्य में रहते हुए ही सरकार ने उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त जो कर दिया है। प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण देने का कानून मजदूर दिवस यानी एक मई से लागू करने जा रही है।
सरकार के इस कदम से राज्य में बेरोजगारी दर कम होने की उम्मीद है। यह कानून विभिन्न चरणाें में लागू होगा। इस कानून को लागू करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रमुख औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों से उनकी राय जानी।
इस समय देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य हरियाणा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नए कानून से कुछ दर निचे खिसक जाये। अधिकतर औद्योगिक संगठन और उद्यमी इस कानून को लागू किए जाने के हक में नहीं थे, लेकिन सरकार ने जब साफ कर दिया कि कानून हर हाल में लागू होगा तो उद्योगपतियों ने इसे सरल बनाने के अहम सुझाव दिए।
किसी भी देश या प्रदेश में सबसे ज़रूरी बात होती है कि वहां के युवाओं को रोज़गार की कमी ना मिले। सूबे की सरकार यही कदम उठाने जा रही है। सीएम के समझाने पर उद्ममी सहमत हो गए हैं। अभी 50 हजार रुपये की जगह यह आरक्षण 20 से 25 हजार रूपये तक की नौकरियों पर लागू होगा। इस कानून की तमाम पेचीदगियां दूर की जाएंगी तथा ऐसे नियम तैयार होंगे, जिनसे उद्योगपतियों को व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।
इस कानून के लागू हो जाने से, प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। यह अवसर सभी युवाओं को प्रेरित करेगा। इस कानून के तहत प्रदेश के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
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