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हरियाणा में बदल गया नाईट कर्फ्यू का समय,जानिए कौनसी सेवाएं हैं चालू और क्या होगा बंद

देशभर में बार फिर कोविद -19 के संक्रमण ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। यही कारण है कि सोमवार शाम से ही हरियाणा राज्य में भी नाइट कर्फ्यू जिसे पीएम नरेंद्र मोदी संग हुई मुखमंत्रियो की बैठक में कोरोना कर्फ्यू एस के नाम से सम्बोधित किया गया उसे लागू करते हुए हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से आदेश जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था।

हरियाणा में आदेश सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 60 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 188 आईपीसी के तहत नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हरियाणा में बदल गया नाईट कर्फ्यू का समय,जानिए कौनसी सेवाएं हैं चालू और क्या होगा बंदहरियाणा में बदल गया नाईट कर्फ्यू का समय,जानिए कौनसी सेवाएं हैं चालू और क्या होगा बंद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच हुई चर्चा के बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त संजीव कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सभी उपायुक्तों को नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, शहरी निकायों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मास्क पहनना सुनिश्चित करें। अगर कहीं आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो आरोपितों के चालान करें। हर हाल में कोरोना मानकों का पालन कराया जाए।

वही अगर इस दौरान किन-किन चीजों पर व क्षेत्रों में नाईट कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिलेगा तो उसमें सबसे पहले पुलिस मिलिट्री अधिकारी का नाम किया गया। यद्यपि इस बात का ख्याल रहे कि नाइट कर्फ्यू के दौरान उक्त अधिकारियों को अपनी यूनिफॉर्म में होना जरूरी होगा।

वहीं स्वास्थ्य बिजली विभाग का डिपार्टमेंट और मीडिया कर्मी एक्टिवेशन कार्ड के साथ नाइट कर्फ्यू में मूवमेंट करना चाहते भी है तो उनके पास उनका आईडी कार्ड होना लाजमी है।

इसके अलावा जरूरी और गैर जरूरी चीजों की एक राज्य से दूसरे राज्य और हरियाणा के भीतर उक्त सभी गतिविधियां पूरी तरह अवरुद्ध रहेंगी। वहीं आपातकालीन सेवाओं की बात करें तो मेडिकल दुकानों से लेकर एटीएम को 24 घंटे खोला जा सकेगा।

वहीं मरीजों के लिए और गर्भवती महिलाओं की गरिविधियो पर भी किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं होगी। वहीं रात्रि के समय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने वाले लोगों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान परेशानी का सामना नही करना पड़ेगा।

Avinash Kumar Singh

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Avinash Kumar Singh

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