प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा चालकों को कोरोना के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए हैं।
जारी पत्र के अनुसार सभी चालक और परिचालक के लिए यात्रा के दौरान मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। बस में एक बार में केवल 50 प्रतिशत यात्री ही यात्रा कर सकेंगे।
दरअसल, महामारी ने देश को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। महामारी के मद्देनजर कई राज्यों की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है तथा कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना की हिदायत दी है।
कोरोना के विक्रालता को देखते हुए प्रदेश सरकार समय-समय पर दिशा निर्देश जारी कर रही है। स्कूल और सरकारी कार्यालयों के पश्चात राज्य सरकार ने अब रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना के मद्देनजर हिदायत दी है। जिसकी पालना सबके लिए अनिवार्य है।
जारी पत्र के अनुसार महामारी के दौरान सभी चालक और परिचालकों को यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है तथा एक बार बस में केवल 50 प्रतिशत यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। समय समय पर बसों को सेनेटाइज करने के भी आदेश दिए गए है।
यात्रियों का बस में यात्रा से पहले तापमान चेक किया जाएगा। सामान्य तापमान के पश्चात ही यात्री यात्रा कर सकते है।
यदि कोई चालक, यात्री या अन्य इन नियमों की अवहेलना करता है या उन्हें ताक पर रखने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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