Categories: Faridabad

Lockdown का देखा पूरा असर, माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में नहीं दिखी भीड़

महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर जहां हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न कार्य कर रही है। वहीं जिला स्तर पर भी महामारी को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले की उपायुक्त डॉ गरिमा मित्तल ने जिले के 3 माइक्रो कंटेनमेंट जॉन्स में लॉकडाउन का फैसला किया है।

आपको बता दें की इन 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोंस के पहले जोन में सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15ए शामिल है। वही दूसरे जोन में सेक्टर 78 से लेकर 89 तक शामिल हैं।

वही तीसरे जोन में एनआईटी से लेकर एनआईटी 5 और एसजीएम नगर व सैनिक कॉलोनी भी शामिल की गई है। जिला उपायुक्त द्वारा इन तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोंस में 26 अप्रैल यानी आज सुबह 5:00 बजे से लेकर 2 मई शाम 6:00 बजे तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है।

Lockdown का देखा पूरा असर, माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में नहीं दिखी भीड़

इन क्षेत्रों मे एक्टिव केस की संख्या अधिक है जिसके चलते हैं यह 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। जब पहचान के टीम द्वारा इन माइक्रो कंटेनमेंट जोंस में आए सेक्टर 15 का जायजा लिया गया तो यह पाया कि वहां दवाइयां और राशन की दुकानों को छोड़कर सभी दुकाने बंद थी। यही नहीं सेक्टर 14 का भी नजारा कुछ इसी प्रकार रहा।

आपको बता दें कि इन इलाकों में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करवाने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जायजा ले रहे हैं। ताकि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जा सके। जहां मार्केट में हर रोज हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते थे।वही आज गिने-चुने लोग मौजूद है । वह भी वही लोग मौजूद हैं जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है।

यदि हम इन जोन में एक्टिव केस की बात करें तो आंकड़े चौका देने वाले हैं। सरकार द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन की लिस्ट से पहले जोन में 3291, दूसरे जोन में 2389, ओर तीसरे जोन में 1751 एक्टिव केस पाए गए हैं।

इसी के साथ जिला उपायुक्त गरिमा मित्तल महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी है। जिसके तहत 4:00 या 4:00 से अधिक लोग बिना अनुमति के खट्टा नहीं हो सकते हैं। जिले के सभी आईटी आईटी आईटीईएस कॉरपोरेट कंपनियां अपने य अपने कर्मचारियों को घर से ही काम।

जिला उपायुक्त के आदेशानुसार यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।

अपने आदेश में उपायुक्त ने कहां की सभी प्रकार के सामाजिक खेल मनोरंजन व अन्य गतिविधि कंटेनमेंट जोन से बाहर महामारी के नियमों का पालन करते हुए आयोजित हो सकेंगी। हॉल के अंदर होने वाले सभी तरह के आयोजन में 30 व्यक्ति ही हिस्सा ले सकेंगे खुली जगह पर 50 लोग एकत्र हो सकेंगे संस्कार में केवल 20 लोगो के ही  शामिल होने की  अनुमति है।

Avinash Kumar Singh

Recent Posts

Dietetics day के मौके पर Dietician सिमरन भसीन और उनकी टीम ने आयोजित किया सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 के डायटेटिक्स डे को मिलेट्स (Millets) का अंतरराष्ट्रीय वर्ष…

2 days ago

हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने सूरजकुंड मेले का लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक

हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेजे है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा…

5 days ago

फोगाट पब्लिक स्कूल ने जीती कराटे टूर्नामेंट की ओवरऑल ट्रॉफी

राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 स्थित फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने कराटे की ऑल राउंड…

2 weeks ago

ओम योग संस्थान ट्रस्ट ने हर्षोल्लास के साथ अपना अपना 26 वां वार्षिक उत्सव

ओम योग संस्थान ट्रस्ट, ओ३म् शिक्षा संस्कार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पाली , फ़रीदाबाद, हरियाणा, भारत…

2 months ago

एचिस्टा 2K24: संगीत, कला और प्रतियोगिता से भरपूर दूसरा दिन

ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक-खेल उत्सव, एचिस्टा 2K24 का दूसरा दिन…

2 months ago

एचिस्टा 2K24: ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नवाचार, संस्कृति और रचनात्मकता का शानदार समापन

एचिस्टा 2K24 का भव्य समापन ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जो तीन दिनों की…

2 months ago