Categories: Faridabad

Lockdown का देखा पूरा असर, माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में नहीं दिखी भीड़

महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर जहां हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न कार्य कर रही है। वहीं जिला स्तर पर भी महामारी को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले की उपायुक्त डॉ गरिमा मित्तल ने जिले के 3 माइक्रो कंटेनमेंट जॉन्स में लॉकडाउन का फैसला किया है।

आपको बता दें की इन 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोंस के पहले जोन में सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15ए शामिल है। वही दूसरे जोन में सेक्टर 78 से लेकर 89 तक शामिल हैं।

वही तीसरे जोन में एनआईटी से लेकर एनआईटी 5 और एसजीएम नगर व सैनिक कॉलोनी भी शामिल की गई है। जिला उपायुक्त द्वारा इन तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोंस में 26 अप्रैल यानी आज सुबह 5:00 बजे से लेकर 2 मई शाम 6:00 बजे तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है।

Lockdown का देखा पूरा असर, माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में नहीं दिखी भीड़

इन क्षेत्रों मे एक्टिव केस की संख्या अधिक है जिसके चलते हैं यह 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। जब पहचान के टीम द्वारा इन माइक्रो कंटेनमेंट जोंस में आए सेक्टर 15 का जायजा लिया गया तो यह पाया कि वहां दवाइयां और राशन की दुकानों को छोड़कर सभी दुकाने बंद थी। यही नहीं सेक्टर 14 का भी नजारा कुछ इसी प्रकार रहा।

आपको बता दें कि इन इलाकों में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करवाने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जायजा ले रहे हैं। ताकि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जा सके। जहां मार्केट में हर रोज हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते थे।वही आज गिने-चुने लोग मौजूद है । वह भी वही लोग मौजूद हैं जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है।

यदि हम इन जोन में एक्टिव केस की बात करें तो आंकड़े चौका देने वाले हैं। सरकार द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन की लिस्ट से पहले जोन में 3291, दूसरे जोन में 2389, ओर तीसरे जोन में 1751 एक्टिव केस पाए गए हैं।

इसी के साथ जिला उपायुक्त गरिमा मित्तल महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी है। जिसके तहत 4:00 या 4:00 से अधिक लोग बिना अनुमति के खट्टा नहीं हो सकते हैं। जिले के सभी आईटी आईटी आईटीईएस कॉरपोरेट कंपनियां अपने य अपने कर्मचारियों को घर से ही काम।

जिला उपायुक्त के आदेशानुसार यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।

अपने आदेश में उपायुक्त ने कहां की सभी प्रकार के सामाजिक खेल मनोरंजन व अन्य गतिविधि कंटेनमेंट जोन से बाहर महामारी के नियमों का पालन करते हुए आयोजित हो सकेंगी। हॉल के अंदर होने वाले सभी तरह के आयोजन में 30 व्यक्ति ही हिस्सा ले सकेंगे खुली जगह पर 50 लोग एकत्र हो सकेंगे संस्कार में केवल 20 लोगो के ही  शामिल होने की  अनुमति है।

Avinash Kumar Singh

Published by
Avinash Kumar Singh

Recent Posts

अब से Haryana रोडवेज़ की बसों पर देखने को मिलेगा यह नया स्लोगन, परिवहन मंत्री अनिल विज ने जारी किए आदेश 

अभी तक प्रदेश की जनता ने हरियाणा रोडवेज की बसों पर सिर्फ़ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'…

1 week ago

आज जारी हो सकता है Haryana बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक 

प्रदेश के जिन छात्रो ने इस साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए…

1 week ago

Haryana के इस जिले की बेटी ने बिना ट्यूशन के ही 12वीं में हासिल किए 95.6%, यहाँ पढ़े पूरी खबर 

अभी हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12 वी का रिज़ल्ट जारी किया है,…

1 week ago

इस फसल की खेती करने पर Haryana के किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1 हजार रूपये, यहाँ पढ़े पूरी ख़बर 

हरियाणा सरकार आए दिन प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रही है, ताकि…

2 weeks ago

Haryana के इन जिलों में होगा मॉक ड्रिल, यहाँ जाने इससे जुड़ी सभी जानकारी 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सतर्कता…

2 weeks ago

Haryana शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परिणाम घोषित करने से पहले लिया यह बड़ा फैसला, यहाँ पढ़ें पूरी खबर 

प्रदेश के जिन छात्रों ने इस बार दसवीं की परीक्षा दी है यह खबर उनके…

3 weeks ago