हाई कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद जिला प्रशासन फिर से शुरू करेगा खाना वितरण का कार्य

कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉक डाउन को ढाई महीने होने को है। इस बीच सरकार ने प्रवासियों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन भी शुरू किया ताकि जो लोग लॉक डाउन से पहले दूसरे शहरों या देशों में फंसे हुए थे उन्हें भलीभांति उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके।

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लेकिन इसके बाबत कुछ प्रवासी है जो ट्रेन टिकट का खर्चा भी उठा पाने में असमर्थ है, वह लोग अपने गतव्यों तक जाना तो चाहते है लेकिन खाली जेब उनके इस निर्णय के बीच रोड़ा बनी हुई है। इसलिए उन्होंने अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा को ही माध्यम बना रहे हैं।

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ऐसे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को प्रवासियों को भोजन और राशन की आपूर्ति करने के लिए निर्देश जारी करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और राशन राहत कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की है।

उक्त आदेश श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ‘बॉन्डेड लेबर के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति’ (NCCBEL) द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब के बाद लिए गया हैं।

लॉकडाउन अवधि के दौरान तैयार भोजन और राशन कार्यक्रम के एचएसवीपी के प्रशासक और नोडल अधिकारी, प्रदीप दहिया ने कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा इधर उधर फंसे हुए और पलायन करने वाले श्रमिकों को तैयार भोजन और राशन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई DRT (डिस्ट्रेस राशन टोकन) योजना के तहत भोजन और राशन प्रदान करने के लिए प्रवासियों का पता लगाने के लिए ड्राइव भी किया जाएगा।

उक्त जानकारी देते साथ ही उन्होंने बताया कि कुल 45,956 व्यक्तियों को पहले ही DRT द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा इसका अर्थ है कि जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है या जो PDS योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य 25,000 व्यक्तियों को जल्द ही कवर किया जाएगा।

जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दहिया ने दावा किया कि तैयार किए गए भोजन के पैकेट को उन क्षेत्रों या स्थानों पर रोज़ाना पहुँचाया जाता है जहाँ प्रवासियों के निवास या निवास थे। इसके लिए 29 मई तक तीन केंद्रीयकृत रसोई संचालित की गईं।

Avinash Kumar Singh

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Avinash Kumar Singh

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