कोरोना महामारी के बीच सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया था ताकि वहां श्रद्धालुओं की भीड़ से संक्रमण न फैल सके। पर अब जब लोकडौन खत्म हो चुका है और अनलॉक 1.0 मैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को धार्मिक स्थलों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत श्रद्धालुओं को फॉलो करनी पड़ेंगी गाइडलाइनस।
केंद्रीय सरकार के वकतव्य के अनुसार नए दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार है:-
1)परिसरों मैं भौतिक धुरी या सोशल डिस्टेन्सइंग व अन्य ऐहतिहात बरतने पड़ेंगे।
2)धार्मिक परिसर मैं गायन समहू को प्रसार करने की अनुमति नही दी गई है पर उसकी जगह रिकार्डेड भजन की अनुमति दी गई है।
3)धार्मिक स्थलों की प्रतिमा व पवित्र पुस्तकें छूने से भी बचना चाहिए।
4)श्रद्धालुओं को पदवेश व जूते अपने वाहन मैं व धार्मिक स्थल के बाहर जूतो के अलग खाने में रखने को बोला है।
5)सरकार ने श्रद्धालुओं को कॉमन दरी व चादर के इस्तेमाल से भी वर्जित किया है और बोला है कि अपनी खुद की चादर व दरी लेके आ सकते है।
6)प्रसाद का वितरण व पवित्र जल का छिड़काव भी निषेध किया गया है।
7)हर धार्मिक स्थल के लिए मुख्य द्वार पर सैनिटाइज़र व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य करदी गई है।
8)धार्मिक परिसर मैं प्रवेश करने की अनुमति उन्ही श्रद्धालुओं को मिलेगी जिनके चहरे पर मास्क व कोई कपड़ा होगा।
कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यह सारे दिशा निर्देश जारी किए गए है। डॉक्टर्स के अनुसार बढ़ते कोरोना कैसेसि के बीच घर मे रहने से ही आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित है ।
हर्ष दत्त
ओम योग संस्थान ट्रस्ट, ओ३म् शिक्षा संस्कार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पाली , फ़रीदाबाद, हरियाणा, भारत…
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