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देश में हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी होती है आरडब्ल्यूए ?

शहरों में अपार्टमेंट या कॉलोनी के किसी पॉकेट में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सुरक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए निवासियों का एक समूह बनाते हैं। इसी समूह को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन (RWA)कहते हैं।

आज हमारे इस लेख में rwa से जुड़ी लगभग कई जानकारी आपको देने की कोशिश की है आखिर कैसे rwa एक शहर की कॉलोनी सेक्टर या सोसायटी की मूलभूत सुविधाओं के लिए बेहद जरूरी है .

क्यों जरूरी है आरडब्ल्यूए? Why RWA is important ?

देश में हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी होती है आरडब्ल्यूए ?

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन RWA किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक समूह होता है।यह उस सोसाइटी के रोजाना के कामकाज पर नजर रखता है।नया रियल एस्टेट कानून कहता है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाने के बाद ओक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर ही आरडब्ल्यूए वहां रहने वाले लोगों को सौंप देगा।

इसे बनाने की क्या प्रक्रिया है ? How to make RWA team ?

रियल एस्टेट एक्ट 2016 के अनुसार किसी हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादातर घर बिक जाने के बाद तीन महीने के अंदर वहां RWA का गठन करना अनिवार्य है। अगर बिल्डर इसके लिए पहल नहीं करता तो फ्लैट/घर मालिक खुद ही RWA का गठन कर सकते हैं।

किसी प्रोजेक्ट का डेवलपर और उसमें रहने वाले लोग मिलकर एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर भी RWA का गठन कर सकते हैं।सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक कम से कम 10 लोगों का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन के लिए दिया जाना चाहिए।

इन सब लोगों को प्रबंधन के काम में हिस्सेदारी मिलती है। अगर ज्यादा लोग इस सूची में जगह पाना चाहते हैं तो इसके लिए चुनाव भी कराया जा सकता है।जिससे की प्रधान को चुनने में आसानी हो ।

सोसाइटी बाय लॉज के नाम से जाने जाने वाले इस नियम में सोसाइटी के कामकाज से जुड़े नियम का जिक्र होना चाहिए।इसका पालन करना सभी निवासियों और किरायेदारों के लिए जरूरी होगा।यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते है ।

क्या इसे कानूनी मान्यता हासिल है? Is RWA have legal rights

हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम बिल्डर अपने हाथ में ही रखने की कोशिश करते है ।प्रोजेक्ट बनाकर बेच देने के बाद भी उसका कंट्रोल वे अपने पास इसलिए रखना चाहते है ताकि उन्हें एक निश्चित कमाई होती रहे. लेकिन, अब हालात बदल रहें है। नए रियल एस्टेट कानून में RWA से लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं ।लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहा लोग इस कानून से अनजान है वहां बिल्डर चाल खेल जाते है इसी वजह से परेशानियों का समन करना पड़ता है ।

रियल एस्टेट कानून में डवलपर की जिम्मेदारी है कि वह उचित कीमत लेकर तब तक बिल्डिंग की जरूरी सुविधाओं की देखभाल करता रहे जब तक कि उसके लिए RWA तैयार ना हो जाये। एक बार RWA बन जाने के बाद बिल्डर सारी जिम्मेदारी वहां रहने वाले लोगों को सौंप सकता है।

कितने तरह के होते हैं RWA ? Types of RWA

आम तौर पर RWA दो तरह के होते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसियेशन और को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।RWA की तुलना में को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास अधिक अधिकार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि RWA दरअसल स्वैच्छिक संगठन हैं ।

ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उचित कीमत पर मिले। को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास फ्लैट की खरीद-बिक्री की अनुमति देने का भी अधिकार होता है।

शहर में किसी भी आरडब्ल्यूए की अहमियत बहुत ज्यादा होती है ।मूलभूत सुविधाओं को पर्याप्त मात्रा में हासिल तब ही किया जा सकता है जब आपके पास एक अच्छी आरडब्ल्यूए की टीम हो जो आपकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे।

Avinash Kumar Singh

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