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दोस्त की पत्नी पर टिप्पणी करने वाले को पीटने के जुर्म में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, यहाँ जाने पूरा मामला

फरीदाबादः संगीन अपराधों वाले मुकदमें में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने सभी पुलिस ईकाईयों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी विश्वास उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है।

नवम्बर 2020 में फरीदाबाद में स्थित रॉयल हेरिटेज सोसाइटी के सामने अपने छह साथियों संग मिलकर सौरभ नामक व्यक्ति पर सरेआम जानलेवा हमला करने का तीसरा आरोपी विश्वास उर्फ भोला को क्राइम ब्रांच ऊंचागाँव की टीम ने गिरफ्तार किया है।

दोस्त की पत्नी पर टिप्पणी करने वाले को पीटने के जुर्म में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, यहाँ जाने पूरा मामला
पुलिस आयुक्त ओपी सिंह

इस मामले में पुलिस दो आरोपियों प्रशांत और योगेश को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था।

आरोपी स्थायी रूप से उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ फरीदाबाद के ऊँचागाँव में अपनी बुआ के घर रहता है।पूछताछ में सामने आया कि इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी प्रशांत की पत्नी पर सौरभ नामक व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी थी जिसका बदला लेने के लिए आरोपी प्रशांत ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडे, लात-घूसे व रॉड से उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया।

पीड़ित किसी तरह घटनास्थल से बच निकला और सदर बल्लभगढ़ थाना में आकर पुलिस को इसकी शिकायत देते हुए आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की।

इस मामले में आरोपी प्रशांत की पत्नी द्वारा सौरभ के विरूद्ध महिला थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके आधार पर सौरभ के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जोकि अभी अदालत में विचाराधीन है।

इस मुकदमें में कुल 7 आरोपियों में से दो आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपी विश्वास उर्फ भोला को गिरफ्तार करके उसके पास से घटना में प्रयोग किया हुआ डंडा बरामद किया है।

गिरफ्तार आरोपी से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान पता चला कि वह बारहवीं का छात्र है। अन्य आरोपियों से गहरी मित्रता होने के चलते मारपीट की घटना में शामिल हो गया।पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया ।

Avinash Kumar Singh

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