सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद खोरी गांव में जहां-जहां नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है वहां सूचना पट्ट लगाया जा रहा है ताकि भविष्य में लोगों जानकारी रहे कि यह सरकारी जमीन है। सूचना पट पर भूमि के मालिकाना और वन क्षेत्र के बारे में अंकित किया गया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद फरीदाबाद नगर निगम ने नए खोरी गांव से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। यह काम नगर निगम प्रशासन के द्वारा युद्धस्तर पर किया जा रहा है वहीं नगर निगम लोगों से स्वयं ही खोरी गांव से जाने की की अपील कर रहा है।
अपील के बाद जो लोग अपना घर छोड़ कर जा चुके हैं वहां नगर निगम के द्वारा एक सूचना पट्ट लगाया जा रहा है। इस सूचना पट्ट लिखा है कि यह भूमि नगर निगम के संपत्ति है। 1992 से पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के द्वारा वन क्षेत्र घोषित है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण में क्रय-विक्रय वर्जित है।
इस जमीन की जानकारी ना होने की वजह से कई लोगों ने भू माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट खरीद लिया और मकान बना लिए वही अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यहां से लोगों को जाना पड़ रहा है।
बीते दिन भी यहां रहने वाले लोग अपने घरों से सामान लेकर जाते हुए दिखे। नगर निगम अधिकारी भी चाहते हैं कि यहां के लोग जल्दी अपना सारा सामान यहां से ले जाए ताकि उनका अधिक नुकसान ना हो इसलिए यहां अभी तो तोड़फोड़ नहीं की जा रही है।
आपको बता दें कि नगर निगम के रिपोर्ट के अनुसार खोरी गांव में 125 एकड़ जमीन है जिसमें से 80 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे को खाली कराया जाएगा।
अवैध कब्जे को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में प्रशासन को 6 हफ्ते का समय भी दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते नई खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्यवाही को अमल में लाया जा सकता है।
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