Categories: Faridabad

विवाह शगुन योजना में पात्रता को मिलेंगे 51 हजार, इस प्रकार करे आवेदन

फरीदाबाद, 25 जुलाई : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में दिए जाते हैं। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक व लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए

तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होता है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडकी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।

विवाह शगुन योजना में पात्रता को मिलेंगे 51 हजार, इस प्रकार करे आवेदन


उपायुक्त ने बताया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रूपए से कम हो या ढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडकी की शादी मेंं भी 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला जो बीपीएल है तथा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों,

तो उसकी लडकी की शादी में 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह मेंं विवाह करने वाले दुल्हा या दुलहन को 51 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है।


उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़े के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लडक़ी के परिवार का राशन कार्ड, लडक़ी के माता-पिता की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लडक़ी के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लडक़ी का आधार कार्ड, लडक़े व लडक़ी का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड इत्यादि प्रमाण पत्र शामिल है।

Avinash Kumar Singh

Recent Posts

Faridabad की जनता को जल्द मिल सकता है सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात, यहां जानें कैसे

शहर की जनता को बहुत जल्द सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलने वाला है।…

21 hours ago

Faridabad में रोडवेज़ के यात्रियों को दी जाएगी यह ख़ास सुविधा, यहाँ पढ़ें पूरी ख़बर 

शहर के जो लोग सफ़र करने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल करते है यह…

22 hours ago

Haryana में छठी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाओं की तारीखों में हुआ बदलाव, जल्दी से यहाँ देखें नया शेड्यूल 

प्रदेश के जो बच्चे  छठी से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ते है यह खबर…

23 hours ago

इस वजह के चलते Haryana में इन लोगों के कटेंगे BPL राशन कार्ड, जल्दी से यहाँ पढ़े पूरी ख़बर 

प्रदेश के जो लोग BPL राशन कार्ड धारक है यह खबर उनके लिए बड़ी ही…

23 hours ago

Haryana के इन शहरों में ज़ल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, इन जगहों पर बनेंगे स्टेशन

प्रदेश के जो लोग नमो भारत ट्रेन से सफ़र करना चाहते है, यह खबर उनके…

23 hours ago

Faridabad के इस अस्पताल में महिलाओं को मिलेगी स्तन कैंसर जांच कराने की सुविधा, यहाँ पढ़ें पूरी ख़बर 

शहर की हजारों महिलाओं के लिए यह खबर बड़ी ही राहत भरी है, क्योंकि अबसे…

3 days ago