आदेश का उल्लंघन कर कावड़ लेने जाने वाले श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पुलिस करेगी क्वारंटाइन इसके अलावा उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर करेगी कड़ी कार्रवाई।
महामारी संक्रमण की दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में भीड़भाड़ वाले तीर्थस्थलों पर भक्तों की आवाजाही को नियंत्रति कर महामारी की रोकथाम करने के लिए उतराखण्ड सरकार और प्राशासनिक प्रमुखों की ओर से दिशा-निर्देश जारी करते हुए इस वर्ष की काँवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस एव प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक महामारी कोविद-19 के दृष्टिगत फैसला लिया है कि इस वर्ष सावन मास में होने वाली काँवड़ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। शिव भक्तों को अपनी एवं अपनों की जान की परवाह करते हुए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना चाहिए।
इस बार पैदल काँवड़ यात्रा एवं डाक काँवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। व्यावसायिक वाहन मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी तरह का वाहन तीर्थयात्रा अथवा काँवड़ यात्रा के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे।
अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना करता है तो उत्तराखंड सरकार उसको क्वॉरेंटाइन करने के साथ-साथ उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा कावड़ यात्रा रद्द करने की फैसले के बारे में पुलिस मुख्यालय पंचकूला से जारी आदेश पर श्री ओ पी सिंह पुलिस आयुक्त महोदय ने डीसीपी ट्रैफिक सहित सभी जोनल डीसीपी, एसीपी, थाना व चौकी प्रभारी को उनके क्षेत्र के काँवड़ यात्री / श्रद्धालुओं को कावड़ यात्रा रद्द होने बारे अवगत/ जागरुक करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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