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अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या सलून जा रहे है ,तो इन नियमों की पालना करना होगा जरूरी ।

फरीदाबाद : कोंटेनमेंट ज़ोन के अलावा सरकार द्वारा बाकी बचे हुए इलाकों में राहत देने का फैसला किया । 8 जून से कई क्षेत्रों में सामाजिक दूरी के साथ होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर इत्यादि खोलने के आदेश दिए ।जिसके बाद कुछ गाइडलाइंस की पालन करते हुए , इन सभी को खोला गया ।

आखिर फरीदाबाद में देरी से आदेश क्यों आए ?

जिला प्रशासन फरीदाबाद ने जिले में होटल, रेस्टोरेंट ,सलून और मंदिर खोलने के आदेशों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी इसलिए सभी को लगा कि अन्य जिलों की तरह यहां भी सब खोला जाएगा ।अब सवाल ये था कि आखिर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भी फरीदाबाद में प्रतिबंधों को क्यों उठाया जा रहा है ? इसके बाद प्रशासन ने मामले की ओर गौर फरमाते हुए कहा की फरीदाबाद में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी क्योंकि कोरोना संक्रमण फरीदाबाद में काफी तेजी से फैल रहा है ।

लेकिन जिला प्रशासन फरीदाबाद ने फैसला सुनाया कि 11 जून से होटल , सलूंस और रेस्टोरेंट प्रतिबंधों के साथ खोले जाएंगे ।

होटेल्स की गाइडलाइंस ?

अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या सलून जा रहे है ,तो इन नियमों की पालना करना होगा जरूरी ।

होटलों में मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा ।
होटल में ठहरने के दौरान अपने रूम में रह कर ही खाना खा सकते है या सर्विस के सकते है ।
समय समय से सैनिटाइज करना होगा ।
हर इंटरवल पर सैंटाइजेशन करना जरूरी होगी ।

इत्यादि दिए गए नियमों कि पालना करना जरूरी है ।

रेस्टोरेंट

लगभग 2000 स्क्वेयर फीट के एरिया बैंक्वेट हॉल में केवल 50 लोग 2 गज की दूरी के साथ रहने के लिए इजाजत है ।

जो रेस्टोरेंट होटल के अंदर ही है उन्हें बफेट सर्विस की अनुमति नहीं दी गई और केवल 50% कैपेसिटी होनी चाहिए
रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खोले जाएंगेसुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी ।

काम करने वाले सभी कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा ।

सलूंस

हर समय अपने आसपास कीटाणु रहित स्वच्छता का ध्यान रखें ।
इसके अलावा रेस्टोरेंट वालों को कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों की पालना करनी होगी ।

यदि आपको किसी व्यक्ति में कोविड 19 कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको अपनी दुकान में ना आने दे ।
जिन ग्राहकों को सर्दी जुखाम बुखार गले में दर्द इत्यादि कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें उन्हें दुकान के अंदर ना आने दे।
दुकान में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश होने पर हैंड सेनीटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथों को सैनिटाइज करें।
दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों का एक रजिस्टर में रिकॉर्ड रखें।
आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।
हर समय अपने आसपास कीटाणु रहित स्वच्छता का ध्यान रखें ।

सलूंस खोलने के आदेशों पर सरकार ने अब तक स्थाई नियम नहीं निकाले थे लेकिन अब सभी सलूंस खोले जाएंगे क्योंकि पहले भी कई बार कभी खोलने के आदेश तो कभी बंद करने आदेश दिए गए थे।

गौरतलब, फरीदाबाद में अभी भी धार्मिक स्थलों और मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई ।सभी को जिला प्रशासन फरीदाबाद के आदेशों का इंतजार है ।

इन सभी प्रतिबंधों की पालना करते हुए जिला प्रशासन फरीदाबाद ने बढ़ते कोरोना संकट में भी शहर कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नियम लगाए।

Avinash Kumar Singh

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