जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश पारित किए हैं कि लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के सैंपल लेते वक्त जरूरी एसओपी की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने आदेशों में बताया कि कोविड-19 के सैंपल लेते समय लेबोरेट्री को संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर, नाम व पता अवश्य लेना होगा तथा मोबाइल नंबर पर उसी समय संपर्क करके उसके सही होने की तसल्ली भी करनी होगी। यदि किसी कारण से व्यक्ति के पास फोन नंबर उपलब्ध नहीं है, तो सरकार द्वारा आधार कार्ड के रूप में जारी आईडी कार्ड की प्रति लेना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार सैंपल लेने वाला स्टाफ नमूना निकालने से पहले उसे अच्छी प्रकार से सेनेटाइज कर ले। यदि कोई व्यक्ति अपना पता हरियाणा राज्य से बाहर का उपलब्ध करवाता है और कोविड-19 का सैंपल फरीदाबाद में देता है, तो इसकी औपचारिक रूप से सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट व उसके पते के अनुसार उसके प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को देनी होगी। बाद में सैंपल की रिपोर्ट भी उसके पते पर उपलब्ध करवानी होगी। यह आदेश इंसीडेंट कमांडर, सिविल सर्जन या अन्य जिस भी अधिकारी की डयूटी लगाई गई है, के द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी-1860 की धारा 188, 269 एवं 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फरीदाबाद, 12 जून -उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी-कोरोना डा. रामभगत ने बताया कि जिला में अब तक 16381यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 5979 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 10377
लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 15271होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 16741 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 14796 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 835 की रिपोर्ट आनी शेष है। अब तक 1110 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 416 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा 320 पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 349 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें कोरोना के साथ-साथ अन्य विभिन्न बीमारियां भी कारण रही।
उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार पर्यावरण स्वच्छता और शुद्धीकरण के बारे में सरकारी व निजी विभागों के कर्मचारियों को दैनिक आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की पृष्ठभूमि को देखते हुए आम जनता को सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी हिदायतों की अनुपालना करने की सलाह दी जाती है। लोगो को ध्यान रखना चाहिए कि खाँसी व छींकते समय रूमाल या तौलिया का उपयोग अवश्य करें, हाथों को बार-बार साबुन व पानी से धोते रहें। जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें। सार्वजनिक स्थलों व सभाओं में जाने से बचें। जिन लोगों ने हाल ही में कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा की है, उन्हें राष्ट्रीय, राज्य या जिला हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देनी चाहिए, उन्हें भारत में आगमन की तारीख से 28 दिनों के लिए सभी से अलग रहना है और किसी से भी स्पर्श करने से बचना है, भले ही उसमें कोई लक्षण न हों।
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