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Lockdown Update: दुकान खुलने की समय सीमा हुई समाप्त, बिना मास्क नहीं मिलेगी कोई भी सर्विस

प्रदेश सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाया दिया। अब लॉकडाउन 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राहत की बात यह है कि 97 दिनों के बाद बाजारों में दुकानें खुलने की समय सीमा समाप्त कर दी है। अब दुकानें और मॉल पहले की तरह खुल सकेंगे। हालांकि, दुकानों पर महामारी के प्रोटोकॉल्स सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जैसे नियम लागू रहेंगे।

इसी तरह आम और गोल्फ कोर्स होटल, रेस्टोरेंट, बार, जिम व स्पा के खुलने और बंद होने की समय सीमा भी हटा दी गई है। लेकिन इनका संचालन 50 प्रतिशत ग्राहक के साथ ही होगा।

Lockdown Update: दुकान खुलने की समय सीमा हुई समाप्त, बिना मास्क नहीं मिलेगी कोई भी सर्विस

मास्क नहीं तो सर्विस नहीं

साथ ही मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है, बिना मास्क के कोई सर्विस नहीं मिलेगी। सरकारी संस्थाओं में सर्विस या सामान लेने जाना है तो मास्क अनिवार्य होगा, वरना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रदेश में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन यह 4 मई से लागू हुई।

उस समय सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की छूट दी गई थी। सभी बाजार, होटल, क्लब बंद कर दिए गए थे। बाद में धीरे-धीरे छूट दी गई, लेकिन साथ में समयसीमा भी निर्धारित की गई। रविवार को मुख्य सचिव ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं।

महामारी मुक्त होने वाला चौथा जिला बना सोनीपत

महामारी मुक्त होने वाला सोनीपत प्रदेश का चौथा जिला बन गया है। इससे पहले नूंह, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी महामारी से मुक्त हो चुके हैं। इधर, रविवार को भी प्रदेश में आठ जिलों में सिर्फ 19 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 5 तो जींद में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। छ: जिलों में एक से तीन केस सामने आए, वहीं 14 जिलों में कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ है।

साथ ही राहत की बात यह भी है कि प्रदेश में मौतों का सिलसिला भी धीरे–धीरे रुक रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कोई मौत नहीं हुई। अब तक प्रदेश में कुल 7 लाख 70 हजार 327 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 7,59,751 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि 10 हजार 156 दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 420 संक्रमित मरीज रह गए हैं।वैक्सीन लगवा चुके लोगों को प्रथामिकता

वैक्सीन लगवा चुके लोगों को प्रथामिकता

  • सरकार ने अब नो मास्क-नो सर्विस लागू कर दी है। यानी अगर अब मास्क नहीं लगाया है तो कोई सर्विस नहीं मिलेगी। मास्क न होने पर सरकारी और प्राइवेट बसों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। किसी भी सरकारी और प्राइवेट संस्था में सर्विस या सामान लेने जाना है तो उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
  • स्वीमिंग पूल पूरी तरह खोल दिए गए हैं। समयसीमा भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन महामारी की वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले स्टाफ, स्वीमर, प्रैक्टिशनर आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • शादी और अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में लोगों के इकट्‌ठा होने की सीमा भी तय कर दी गई है। किसी भी इनडोर कार्यक्रम में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोग इकट्‌ठा हो सकेंगे। वहीं, खुले स्थान के कार्यक्रमों में 200 लोग इकट्‌ठा हो सकेंगे। पहले 100 लोगों की अनुमति दी गई थी।
  • सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जिलों के डीसी जरूरत पड़ने पर धारा-144 भी लगा सकते हैं। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
Avinash Kumar Singh

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