जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए कृषि यन्त्रों के लिए आगामी 07 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया है कि कृषि यन्त्रों के लिए यह आवेदन वर्ष 2021-22 में कृषि एवं किसान विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढावा देने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (ब्त्ड) योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला के इंजीनियर सुधीर कुमार सहायक कृषि अभियंता ने बताया है कि इस योजना के तहत फसल कृषि यन्त्रों में स्ट्रा बेलर (हे-रैक के साथ), सुपर प्रबंधन प्रणाली (एस0एम0एस0), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर, रोटरी स्लैशरधर्शब मास्टर, रिर्वसेबल एम.बी.प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिपर कम बाईन्डरध् ट्रैक्टर चलित रिपर कम बाईन्डर पर अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग की www.agriharyanacrm.com पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
इसमें पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। किसान इन यन्त्रों में से अलग अलग तरह के किन्हीं 03 यन्त्रों के लिए आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि किसान ने उसी कृषि कृषि यन्त्र पर पिछले 02 वर्षों में अनुदान का लाभ ना लिया हो। ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का “मेरी फसल मेरी ब्योरा” पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
इन कृषि यन्त्रों की खरीद की खरीद के लिए किसानों द्वारा हमारे विभाग की www.agriharyanacrm.com वैबसाइट पर सूचीबध कृषि यन्त्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित परीक्षण संस्थान से पास हैं, करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिनकृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसके लिए 2500/-रूपये व जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिये 5000/-रूपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी।
जोकि रिफण्डेबल होगी। इंजीनियर श्याम सुन्दर कृषि विकास अधिकारी (एफ0आई0) ने बताया है कि कृषि यन्त्रों पर अनुदान लेने के इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट www.agriharyanacrm.comपर आँनलाईन आवेदन आगामी सात सितंबर तक कर सकते हैै। कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना के लिए रेड व येलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए 15 लाख रूपये तक के कम से कम 03 व अधिक से अधिक 05 प्रकार के कृषि यन्त्र ले सकता है।
आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमांत किसानों को दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तवोज़ जैसे किआधार कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, टैक्टर की वैद्य आर0सी0 की प्रति जिसके नाम से कृषि यन्त्र खरीदना हो, पिछले 02 वषों में उक्त कृषि यन्त्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, अरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र साथ संलग्न करवा अनिवार्य है।
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