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हरियाणा में पारित पांच नए विधेयक उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से सदन में पेश संशोधन विधेयक

हरियाणा विधानसभा में सोमवार को पांच नए विधेयक पारित किए किए। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित नए विधेयकों में हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र में आधी – अधूरी नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम पदोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 एवं पंडित लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक, 2021 शामिल हैं।

विश्वविद्यालय को अब महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के नाम से जाना जाएगा तथा प्रदेश में लोकायुक्त को भी अब में वेतन कम मिलेगा। लोकायुक्त को मिलने वाले वेतन में से अब पूर्व सेवा के लिए मिल रही पेंशन को कम कर दिया गया है। अधिनियम 2016 की धारा 2 में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन को भी संशोधन किया गया है। उद्यमों को प्रोत्साहन दिए जाने के संसिगमधन से प्रदेश में उद्योगों को आसानी बढ़ाया जा सकेगा।

हरियाणा में पारित पांच नए विधेयक उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से सदन में पेश संशोधन विधेयकहरियाणा में पारित पांच नए विधेयक उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से सदन में पेश संशोधन विधेयक

विधानसभा में पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय तथा रोहतक के कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में भी सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। बता दें कि विधानसभा में सोमवार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021पारित नहीं हो पाया। जिस पर प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं विधायक किरण चौधरी ने आपत्ति जताई। इस पर मंगलवार को चर्चा होने के विचार हैं।

विधानसभा में सोमवार को पारित हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 के तहत अब प्रदेश में अवैध रूप से बसी सैकड़ों कॉलोनियों में भी पर्याप्त सुख – सुविधाएं मिल सकेंगी तथा उनका विकास भी किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में सुख सुविधाएं देने के लिए बनी शर्तो को भी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। यदि कोई नई अवैध कालोनी भी विकसित हुई है और वह सुख-सुविधाएं पाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों को पूरा करती है

तो संबंधित मंडलायुक्त और नगरपालिका क्षेत्र के नगर आयुक्त की सिफारिश पर सुख सुविधाओं की पूर्ति को लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी तक केवल 31 मार्च 2015 से पहले बसी कॉलोनियों में ही सुख सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान था और वह भी तब उसमे 50 प्रतिशत निर्माण हो चुका हो। कॉलोनियों में सुख सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए उनका 5 साल पहले बसे होने जरूरी था। लेकिन सोमवार को पारित नए संशोधन में इन सभी शर्तो को हटा दिया गया।

बता दें कि इस विषय में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके विभिन्न बिंदुओं पर सदन की भी सहमति की गई। हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध अधिनियम 2016 की धारा 3 के प्रावधान, अवैध कॉलोनियों में सुख सुविधाएं प्रदान करने को लेकर अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां प्रस्तुत कर रहे थे,

जिनको खत्म करना जरूरी हो था। सोमवार को पारित हुए नए विधेयक से अब एनसीआर क्षेत्र व अन्य जिलों में बसी अवैध कालोनियों में जरूरी सुख सुविधाएं प्रदान कराए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में संशोधन को जारी कर दिया जाएगा। तत्पश्चात अवैध रूप से बसी कॉलोनियों के भी अच्छे दिन आने की शुरुआत हो सकेगी।

Avinash Kumar Singh

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