अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब यातायात पुलिसकर्मी केवल फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे। चालान करने के लिए उन्हें वीडियो भी बनाना होगा।
अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो यातायात पुलिस फोटो खीचकर सीधा अधिकारियों तक पहुंचा देती थी। अब सबूतों को तब तक रिकॉर्ड में रखना होगा जब तक संबंधित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। बता दें कि कई लोग इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि यातायात पुलिसकर्मी फोटो खींचकर चालान कर देते हैं जबकि हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे होते हैं।
केंद्र के इस फैसले से इस मामले में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सबूतों को रिकार्ड में तब तक रखना होगा जब तक कि इसका निपटारा नहीं हो जाता है।
नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने का समय लगता था। अब यातायात नियम तोड़ा तो पुलिस वीडियो बना कर भेजेगी, यानी सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों के 132 शहरों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाइवे पर डिजिटल उपकरण लगाएंगे और उसका सख्ती से पालन होगा।
कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और संकेतक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कई चौराहों पर पहले से लगे हुए हैं।
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