अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के लिए भारत सीरीज जारी कर दी गई है।इस नियम के तहत जो भी नए वाहनों को बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो आए दिन, या नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य मैं आते रहते हैं।
इसके कारण बार-बार मैं राज्य में जाकर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की भी जरूरत नहीं होगी और वाहन के मालिक नई व्यवस्था के कारण दूसरे राज्यों में शिफ्ट होंगे तो वह अपने पुराने रजिस्ट्रेशन वाहन को आसानी से रोड पर चला सकते हैं।
इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारी,आम आदमी और दूसरे लोगों को फायदा होगा जो नौकरी के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य चाहते हैं और BH सीरीज लागू होने के बाद लोगों को अपने जीवन से बार-बार रजिस्ट्रेशन कराने नहीं पड़ेंगे और पुराने नंबर से अपने वाहनों को नए राज्य में चला सकते हैं।
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट प्रकार है :YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).
इस सीरीज के बाद मोटर व्हिकल टैक्स 2,4,6,8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्यों में संस्थानिक होने पर निजी वाहनों की मुफ्त सुविधा प्रदान करेगी।चौदहवें वर्ष के बाद मोटर टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो वाहन से पहले वसूल की गई राशि उसका आधा होगा।
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