हरियाणा सरकार द्वारा ‘हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल’ में एक चेयरमैन व तीन सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से तीन वर्ष तक या आवेदक की आयु 68 वर्ष ,जो भी पहले हो, होने तक रहेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार उस व्यक्ति का तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष होने तक नियुक्त कर सकती है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि ट्रिब्यूनल में सदस्य के तौर पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का कार्यकाल नियुक्ति से तीन वर्ष तक या आयु 65 वर्ष ,जो भी पहले हो, होने तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति विभाग की वैबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध प्रोफार्मा को डाऊनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजना होगा।
लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सही प्रशिक्षण लेने के उपरांत कार्य…
मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी कर…
एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 14)…
श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में…
आज दिनांक 26 फरवरी को एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बहादुरगढ में दिन…
खट्टर सरकार ने आज राज्य के लिए आम बजट पेश किया इस दौरान सीएम मनोहर…