Categories: Faridabad

सरकार से सुप्रीम कोर्ट को मिले असंतुष्ट जवाब को अस्वीकार कर मांगा तोड़फोड़ का असल हिसाब

अवैध कब्जे के नाम पर अरावली वन क्षेत्र में तेजी से निगम अधिकारियों द्वारा पीला पंजा चलाते हुए सैकड़ों की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। मगर जब सोमवार को सुनवाई हुई और ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा जो भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को पेश किए गए उसे सपनों को साकार करते हुए भेजे अभी तक किए गए तोड़फोड़ का हिसाब मांगा।

इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अरावली में सभी तरह के अवैध निर्माणों को पूरी सूची की मांग करी है, और कहा है कि 23 जुलाई से लेकर अब तक कितने अवैध निर्माण हटाए उनकी पूरी लिस्ट अगले सोमवार को दी जाए। यानी की अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

सरकार से सुप्रीम कोर्ट को मिले असंतुष्ट जवाब को अस्वीकार कर मांगा तोड़फोड़ का असल हिसाबसरकार से सुप्रीम कोर्ट को मिले असंतुष्ट जवाब को अस्वीकार कर मांगा तोड़फोड़ का असल हिसाब

फरीदाबाद में अरावली फॉरेस्ट का एरिया 5 हजार हेक्टेयर के करीब है। जिसमें से 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इन कब्जों में अवैध फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, गौशाला, आश्रम, शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं। अरावली में पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत हुए इन सभी निर्माणों को तोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिये थे। 23 जुलाई के आदेश के बाद वन विभाग व जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले नोटिस देने का काम भी शुरू कर दिया था लेकिन ये काम धीमा पड़ गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने सोमवार को 13 पेज का जो जवाब दिया था उसमें स्टेट लेवल कमेटी की मीटिंग का हवाला दिया हुआ है। जिसमें सभी जिलों के अधिकारी मौजूद थे। सीनियर आईएएस एके सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कुछ निर्णय लिये जिसमें फरीदाबाद में अरावली का इलाका गैर मुमकिन पहाड़ माना है यानी कि यहां पर कई शैक्षणिक संस्थान के अलावा कुछ कमर्शल गतिविधियां भी हैं। गैर मुमकिन पहाड़ फॉरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है। कुल मिला कर सरकार इन अवैध निर्माणों को बचाने की तैयारी कर चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को आदेश जारी किये थे कि अरावली वन क्षेत्र से अवैध निर्माण को हटाया जाए लेकिन वन विभाग के सुस्त रवैये के कारण एक महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल 9 फार्म हाउसों को ही तोड़ा गया। इसके अलावा जमाई कॉलोनी में बसे 300 घर, महालक्ष्मी डेरी में बसे 100 के करीब झुग्गियों को तोड़ा है। वन विभाग के अनुसार कुल 130 फार्म हाउस अरावली में है जिनमें से 9 तोड़ दिये आज भी 121 फार्म हाउस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शायद अब वन विभाग फिर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू करे।

Avinash Kumar Singh

Published by
Avinash Kumar Singh

Recent Posts

अब से Haryana रोडवेज़ की बसों पर देखने को मिलेगा यह नया स्लोगन, परिवहन मंत्री अनिल विज ने जारी किए आदेश 

अभी तक प्रदेश की जनता ने हरियाणा रोडवेज की बसों पर सिर्फ़ 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'…

2 weeks ago

आज जारी हो सकता है Haryana बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक 

प्रदेश के जिन छात्रो ने इस साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए…

2 weeks ago

Haryana के इस जिले की बेटी ने बिना ट्यूशन के ही 12वीं में हासिल किए 95.6%, यहाँ पढ़े पूरी खबर 

अभी हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12 वी का रिज़ल्ट जारी किया है,…

2 weeks ago

इस फसल की खेती करने पर Haryana के किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1 हजार रूपये, यहाँ पढ़े पूरी ख़बर 

हरियाणा सरकार आए दिन प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रही है, ताकि…

2 weeks ago

Haryana के इन जिलों में होगा मॉक ड्रिल, यहाँ जाने इससे जुड़ी सभी जानकारी 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सतर्कता…

3 weeks ago

Haryana शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परिणाम घोषित करने से पहले लिया यह बड़ा फैसला, यहाँ पढ़ें पूरी खबर 

प्रदेश के जिन छात्रों ने इस बार दसवीं की परीक्षा दी है यह खबर उनके…

3 weeks ago