किसको मिल रही है मुफ्त शिक्षा और किसको नही, ये जानकारी शिक्षा विभाग के लिए निकलनी भी हुई भारी

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के मुफ्त दाखिला देने की जानकारी नहीं देने वाले 138 स्कूलों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन स्कूलों की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134 ए के तहत सीटों के बारे में शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर जानकारी ना देने वाले निजी स्कूल के गए हैं विभाग ने ऐसे स्कूलों को लेटर भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है और इसके जिले के कई नामचीन स्कूल भी शामिल है।

किसको मिल रही है मुफ्त शिक्षा और किसको नही, ये जानकारी शिक्षा विभाग के लिए निकलनी भी हुई भारी

देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए 134 ए का अधिनियम बनाया गया है इसके लिए स्कूल स्कूल संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के मोहल्ला करानी होगी प्राइवेट स्कूलों में दिए गए हैं विभाग की ओर से भी जारी किया जाएगा।

18 से 22 अक्टूबर तक प्रदेशभर के निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई खाली सीटों की वेरिफिकेशन होनी है। अभी तक आधे से भी कम निजी विद्यालयों की सूचना विभाग के पास आई है।

नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिला देने में प्राइवेट स्कूल हिचक रहे हैं। यही वजह है कि अब तक प्रदेश भर के 3459 निजी स्कूलों ने 98952 खाली सीटें दर्शायी हैं। जबकि पांच हजार से अधिक निजी विद्यालयों ने नियम 134ए के दाखिला के लिए खाली सीटों से जुड़ी कोई जानकारी शिक्षा निदेशालय को नहीं दी है।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश भर के 8600 निजी स्कूलों में करीब ढाई लाख गरीब बच्चों के दाखिला के लिए कक्षा दूसरी से बारहवीं तक सीटें खाली पड़ी हैं, मगर निजी विद्यालय गरीब बच्चों को दाखिला देना तो दूर शिक्षा विभाग को सही सूचना तक नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने शिक्षा निदेशालय से खाली सीटों की सूचना नहीं देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत मान्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि सोमवार से खाली सीटों की शिक्षा विभाग वेरिफिकेशन करने जा रहा हैं।

बच्चे को अलाट हुए स्कूल में ये दस्तावेज फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पेश करने होंगे। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। उनकी मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग अलग से तिमाही असेसमेंट के हिसाब से तैयार करेगा।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि नियम 134ए के तहत पात्र बच्चों के दाखिला के लिए बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे के जन्म का प्रमाण, रिहायशी प्रमाण, आय प्रमाण एवं बीपीएल का राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं। आनलाइन दाखिला में सिर्फ सूचनाएं भरनी हैं।

PEHCHAN FARIDABAD

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