जो जोड़ा शादी-शुदा नहीं है तो उन्हें काफी अधिकार मिल हुए हैं मगर यह जानकारी उन्हें नहीं होती है। जैसे-होटल में किसी अनमैरिड कपल का एक रूम में रुकना कानूनन गुनाह नहीं है। ऐसे में यदि पुलिस आप से पूछताछ करे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद को मिले अधिकारों के तहत पुलिस से बात कर सकते हैं। यह अधिकार सबको पता होना ही चाहिए।
इनकी जानकारी के आभाव में कई मामले ऐसे आते हैं जो अपराध बन जाते हैं। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो बालिग युवक-युवती को किसी होटल में एक कमरे में ठहरने से रोके। दोनों के पास आईडी कार्ड होना जरूरी है।
अगर आपके पास आई-कार्ड नहीं है तो आपको कमरा नहीं मिल सकता है। आपके उपर कोई शक होने पर पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना जरूर गैरकानूनी है। पब्लिक प्लेस पर ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी बालिग अपनी मर्जी से होटल में ठहर सकता है।
अगर आने वाले समय में आपको कोई परेशान करे तो इन अधिकारों का उपयोग करें क्योंकि भारतीय वयस्कता अधिनियम के मुताबिक 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को अपनी मर्जी से संबंध बनाने और शादी करने का अधिकार है। बालिग युवक-युवती किसी भी होटल में रूम भी बुक कर सकते हैं। उन्हें अपना आईडी प्रूफ जमा करना होगा। आईडी प्रूफ देने के बाद कोई होटल संचालक रूम बुक करने से मना नहीं कर सकता।
अब सवाल आता है कि अगर होटल में है और एकदम से पुलिस ने छापा मार दिया तो क्या किया जाये? ऐसे में पुलिस को युवक-युवती अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। आईडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं और परिजनों से बात करवा सकते हैं।
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