केंद्र सरकार ने आज करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसी प्रकार आम नागरिकों को राहत देते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी के चलते बने बुरे हालातों के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समयसीमा को भी 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है।
सरकार ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुये कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था | सीबीडीटी ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर अनुपालन की विभिन्न समयसीमाओं को और आगे बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने की पहल की है बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है |
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समयसीमा 30 जून तय की थी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है। आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दो पहचान दस्तावेजों को लिंक करने के लिए UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> इस प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं।
आयकर विभाग में टैक्स छूट
आयकर विभाग में टैक्स छूट के लिए 80 C, 80 D और 80 G के तहत किए गए निवेश की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इन समयसीमाओं को बढ़ा दी हैं। बता दें कि आयकर रिटर्न फॉर्म आम तौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में अधिसूचित किया जाता है।
आयकर विभाग ने इसके साथ ही छोटे और मझौले करदाता जिनकी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है उनके लिए टैक्स पेमेंट की तारीख को 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। वहीं 1 लाख से अधिक की देनदारी के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Written by- Prashant K Sonni
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