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सरकार ने जारी अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिये 1 जुलाई से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

कोरोना वायरस महामारी के केहर से पूरी दुनिया उबर रही है | देश में महीनों तक लॉकडाउन रहा तो अब धीरे धीरे सबकुछ अनलॉक हो रहा है | अनलॉक-1 समाप्त होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा- निर्देश जारी किए, जो एक जुलाई से लागू होंगे। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा | कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी।

सरकार ने जारी अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिये 1 जुलाई से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, ‘अनलॉक-2’ में शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे | स्कूल और कॉलेज का तो अभी कोई संकेत नहीं की वह खुलेंगे गाइडलाइन में कहा गया है कि, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ छूट दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है |

हर कोने को बस यही सुन ने का इंतज़ार है कि कब सबकुछ पहले की तरह होगा | कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से भारत में हमला कर रहा है उसके मद्देनज़र धीरे धीरे ही सबकुछ खोलना एक सही कदम है | केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा- निर्देशों में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अभी रोक रहेगी। लेकिन, वंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। लेकिन देशभर में मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, बार स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे |

3 से 4 महीने पहले जहाँ जनता नाईट आउट में क्लब्स, बार में अपनी रातें बिताती थी वहीँ अब केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के मुताबिक, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नाईटशिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवाश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

काम में कोई अड़चन न आये इसके लिए केंद्र ने, नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति दी है । बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे।

पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में घुसने पर रोक रहेगी। उन्हें भी शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।

Written By – Om Sethi

Avinash Kumar Singh

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