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फ़रीदाबाद का पृथला-गदपुरी टोल प्लाजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

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पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बने पृथला-गदपुरी टोल प्लाजा का मामला अब तूल पकडऩे लगा है। पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा द्वारा इस टोल के विरोध में शुरू की गई मुहिम में अब सामाजिक संगठनों के साथ-साथ राजनैतिक दलों के लोग भी शामिल हो रहे है। अब इस मामले को लेकर अदालत में मामला दायर किया गया है।

जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है इसलिए 30 अप्रैल को इस टोल प्लाजा के विरोध में होने वाली सर्वदलीय महापंचायत को आगे बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा के सीकरी स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमेें पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के अलावा पूर्वमंत्री करण सिंह दलाल, कांग्रेसी नेता जगन डागर, बार एसो. के पूर्व प्रधान ओपी शर्मा, कांग्रेसी नेता राकेश तंवर आदि मौजूद रहे।

फ़रीदाबाद का पृथला-गदपुरी टोल प्लाजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस मौके पर पूर्वमंत्री करण दलाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना यह टोल फरीदाबाद और पलवल के लोगों की जेबों को काटने का काम करेगा क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे है, जो रहते फरीदाबाद में है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र पलवल है और कुछ ऐसे है, जो पलवल रहते है और उनका कार्यक्षेत्र फरीदाबाद है, ऐसे में उन्हें हर चक्कर पर पैसे भरने होंगे। उन्होंने कहा कि जहां यह टोल बना है, वह ग्रामीण एरिया है।

लोग इतना टोल वहन नहीं कर सकते इसलिए सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते जनभावनाओं के अनुरूप फैसला लेना चाहिए। करण दलाल ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को जनता का समर्थन करना चाहिए, जबकि वो टोल लगाने की पैरवी करते हुए इसे जायज ठहरा रहे हैं, जो कि गलत है। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि यह कोई राजनैतिक मामला नहीं बल्कि जनता से जुड़ा मामला है।

फ़रीदाबाद का पृथला-गदपुरी टोल प्लाजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

टोल लगेगा तो इसका असर सभी पर पड़ेगा और एनएचआईए 2008 के नियमों के तहत 10 किलो टोल के दौरान नगर निगम अथवा नगर परिषद नहीं होनी चाहिए लेकिन इस टोल को देखा जाए तो इस नियम की सरेआम अवहेलना हो रही है। टेकचंद शर्मा ने कहा कि टोल के मुद्दे पर जो कार्य अधूरे है, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी इसका विरोध करना चाहिए और इसी बात का प्रमाण है कि गुर्जर ने केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर टोल के अन्य बाकि कार्य को पूरा करने की गुजारिश की।

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई जाएगी और कानूनी लड़ाई तो लड़ी ही जाएगी, सर्वदलीय महापंचायत बुलाकर इस टोल का विरोध किया जाएगा। फिलहाल 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय पंचायत की रूप रेखा तैयार की जाएगी और इस महापंचायती में 52 पाल के अलावा सभी जाति धर्माे के लोग भी हिस्सा लेंगे। पूर्व विधायक ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस टोल को बनाने में भी कई नियमों की अवहेलना की गई है।

फ़रीदाबाद का पृथला-गदपुरी टोल प्लाजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई

जिसे भी वह अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस टोल से लोगों को राहत दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। वहीं बार एसो. के पूर्व प्रधान ओ.पी. शर्मा ने कहा कि टोल की 4.5 एकड़ जमीन पर नजायज कब्जा है, जिसको लेकर पंचायत ने नोटिस जारी किया था और बीडीपीओ ने इस कब्जे को हटाने के लिए पुलिस से फोर्स भी मांगी है, इस मामले को लेकर पलवल अदालत में केस दायर किया हुआ है।

जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेता जगन डागर व राकेश तंवर ने भी अपने-अपने वक्तव्यों में इसका विरोध किया और इस लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। इस अवसर पर डा तेजपाल शर्मा, देवा तंवर पूर्व सरपंच, दिनेश शर्मा, कर्ण पहलवान सरपंच असावटी, सतपाल खुटैला, अनुज भाटी, अजय शर्मा, इंद्रवीर तंवर, टोडर खान, रमेश प्रजापत आदि मौजूद थे।

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